RBI के निर्देशानुदार

चेक जारी करने से पहले सावधानी बरतें।

RBI के निर्देशानुदार  1st April 2016 से  जिस दिन चेक जमा होगा  उसी दिन उसे क्लिअर किया जायेगा चाहे वो नेसनलाइज़्ड बैंक हो या कोपरेटिव। यदि अदकर्ता के खाते में पर्याप्त राशि नहीं होगी तो बाउंस चेक पुनः जमा नहीं किया जा सकेगा । जमाकर्ता इस दशा में  धारा138 के तहत क़ानूनी कार्यवाही कर सकेगा। अतः चेक जारी करने से पहले सावधानी बरतें।

क्लियरिंग सम्बन्धि अन्य अपडेट

1- ECS  जगह अब  NACH 1/04/2016 से।

2- NACH stands for National Automated Clearing House.
About NACH-
National Payments Corporation of India (NPCI) ने  “National Automated Clearing House (NACH)” शुरू कर रहा है। जिसके द्वारा Banks, Financial Institutions, Corporates and Government के  अंतर बैंक हाई वोल्यूम इलक्ट्रोनिक ट्रांजेक्शन  निपटाने के  लिए एक web based solution मिलेगा। इसके द्वारा हाई वोल्यूम ट्रांजेक्शन यथा सरकार द्वारा सब्सिडी वितरण  आदि का तीव्र एवम् सुरक्षित निपटारा होगा।

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